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एनडीपीएस एक्ट के तहत महिला दोषी करार, सजा आज

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रोहतक। डेढ़ साल पहले रैनकपुरा में पुलिस को देखकर 15 ग्राम स्कैम की पुड़िया फेंककर फरार हुई महिला रैनकपुरा निवासी रवीना उर्फ बाला को एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को एनडीपीसी एक्ट के तहत दोषी करार दिया। उसे बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
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पुलिस के मुताबिक फरवरी 2017 में पुलिस जब रैनकपुरा में पहुंची तो एक महिला मकान के अंदर एक पुड़िया फेंक कर भागने लगी। जांच करने पर पुड़िया में 15 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को रवीना उर्फ बाला को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया।
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