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खाली प्लाट में गंदगी मिली तो देना होगा पांच हजार रुपये जुर्माना

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खाली प्लाटों में कूड़ा-कर्कट, गंदगी या जलभराव होने पर नगर निगम पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा। यदि कोई प्लाट मालिक विरोध करेगा तो जुर्माना राशि प्रॉपर्टी आईडी में जोड़ दी जाएगी। इसके बाद न एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) मिलेगी और जुर्माना राशि अदा किए बिना प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा नहीं होगा। यही नहीं, जुर्माना राशि पर डेढ़ फीसदी की दर से ब्याज भी लगेगा।
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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में 50 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी खाली प्लाट के रूप में हैं। इनमें वर्षों से कोई निर्माण नहीं हुआ है। इससे प्लाटों में गंदगी अथवा जलभराव हो रहा है। दुर्गंध की वजह से प्रदूषण भी फैल रहा है। इसको नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सख्त कदम उठाया जाए। इस पर तय किया गया है कि निगम के स्वास्थ्य विभाग के सात एसआई टीमों के साथ अपने-अपने क्षेत्र के खाली प्लाटों में गंदगी अथवा जलभराव मिलने पर जुर्माना लगाएंगे। जुर्माना अदा करने में यदि कोई विरोध करेगा तो टीम ऐेसे लोगों की सूची सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य कराधान अधिकारी जगदीश शर्मा जुर्माना राशि प्रॉपर्टी आईडी के साथ जुड़वा देंगे। इसके बाद प्लाट मालिक को निगम से एनडीसी तभी मिलेगी जब जुर्माना राशि अदा होगी। किसी भी टैक्स की अदायगी अथवा काम भी बिना जुर्माना राशि जमा किए नहीं होगा।
निगम क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा प्लाट खाली पड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत तय हुआ कि यदि प्लाट में गंदगी या जलभराव मिलेगा तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। यदि कोई विरोध करेगा तो प्रॉपर्टी आईडी में जुर्माना शामिल कर दिए जाएगा। इसके बाद डेढ़ फीसदी की ब्याज भी लगेगी। बिना जुर्माना जमा किए न एनडीसी मिलेगी और न कोई काम होगा।
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- जगदीश शर्मा, मुख्य कराधान अधिकारी, नगर निगम
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