पड़ोसी ने वर्ष 2023 में दिवाली के दिन मिठाई खिलाने के नाम पर बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ डिजिटल रेप किया था। बच्ची के रोने के बाद घटना की जानकारी परिजन पुलिस को देते, इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने माफी मंगवाकर मामला रफा-दफा करा दिया था।
पुलिस के अनुसार डिजिटल रेप दो शब्दों, 'डिजिट' और 'रेप' को मिलाकर बना है। इंग्लिश के डिजिट का हिंदी में मतलब अंक होता है, वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट उंगली, अंगूठा, पैर का अंगूठा या उंगली को कहा जाता है। अगर कोई शख्स बच्ची या महिला की बिना सहमति के उसके निजी अंगों को उंगलियों या अंगूठे से छेड़ता है, तो यह डिजिटल रेप कहलाता है।
जानकारों के मुताबिक, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद देश में डिजिटल रेप के लिए कानून बना है। इसे आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। साल 2013 के बाद दुष्कर्म का मतलब अब केवल यौन उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है। निर्भया एक्ट का खंड-बी विशेष रूप से कहता है कि महिला या बच्ची से निजी अंग छूने या किसी भी हद तक प्रवेश, किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा निजी अंग को छूता है, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आता है।
मोबाइल और इंटरनेट इस समय लोगों की दुनिया बन गई है। कुछ लोग पोर्न आदि देखते हैं और उनको इसकी लत लग जाती है। मोबाइल में जो देखते हैं उसे असली जीवन में करना चाहते हैं। इसके लिए छोटे बच्चे उनके लिए साॅफ्ट टारगेट होते हैं। इस तरह के लोग मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। उन्हें दवा के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम आदि करना चाहिए और दूसरे कामों में ध्यान बंटाना चाहिए। -डाॅ.विपिन नैन, मनोचिकित्सक, नागरिक अस्पताल, रोहतक।
बच्ची के साथ वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। -कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिटी थाना।