एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 को पार कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ बुधवार सुबह प्रशासन ने अचानक लेफ्ट व राइट सिस्टम खत्म कर सभी बाजार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ओपन करने के ऑर्डर जारी कर दिए। इससे बाजारों में भीड़ बढ़ गई। निगम की टीम भी कार्रवाई करने की जगह बुधवार को जागरूकता अभियान चलाती नजर आई। झज्जर रोड पर तो जाम की स्थिति पैदा हो गई। उपायुक्त आरएस वर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हिदायत के तहत कोरोना को रोकने के लिए नई बाजार व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरयाणा स्टोर, बेकरी तथा वीटा बूथ से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त व्यावसायिक दुकानों को छोड़कर रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि ऑटो मोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंक्चर, वेल्डिंग, गाड़ियों की मरम्मत इत्यादि संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रतिदिन 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। जारी आदेशों के तहत क्लीनिक व दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दिन दुकान खोलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से डीसीओ द्वारा जारी किया जाएगा। नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान व मीट की दुकान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा।
ऑटो में दो सवारियां की बैठेंगी, दोपहिया वाहनों पर केवल चालक की बैठ सकेगा
उपायुक्त ने बताया कि टैक्सी/थ्री व्हीलर संचालन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार एक चालक व दो सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनुमति होगी। स्कूटर व मोटरसाइकिल पर केवल चालक को ही अनुमति होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत सांपला, महम एवं कलानौर कस्बों में सभी दुकानें रविवार को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी परंतु इन पर दुकान संचालन मानक प्रक्रिया पूर्णतया लागू रहेगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी और यहां दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।
व्यापारी खुद करें कोरोना से बचने के इंतजाम
प्रशासन की तरफ से दुकान संचालन मानक प्रक्रिया जारी की गई है। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सामाजिक दूरी के 6 फुट की दूरी के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानदार, विक्रेता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपायुक्त का कहना है कि बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम संपूर्ण बाजार पर लागू होगा। व्यापारियों को खुद ही दुकान पर कोरोना से बचने के सभी इंतजाम करने होंगे।
शाम 7 बजे के बाद रेहड़ी लगाने की अनुमति नहीं
दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सैनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकॉर्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे। दुकानों के आगे सड़क पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। बाजार में किसी भी चार पहिया वाहन का व्यवसाय के समय आगमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सैनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे। स्थायी रेहड़ी व फड़ी लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। हालांकि फेरी लगाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन शाम 7 बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरी वाले कोई बिक्री नहीं करेंगे।
सैलून पर ग्राहक खुद अपना कपड़ा लेकर आएं
सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों हेतु जारी आदेशों के तहत नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि कटिंग या सेविंग के लिए आने वाले ग्राहक स्वयं अपना अच्छा कपड़ा लेकर आए तथा अपना कपड़ा लाने वालों की ही कटिंग की जाए। कटिंग या सेविंग करने से पूर्व कटिंग मशीन, कैंची एवं उस्तरे समेत ग्राहक के बैठने के स्थान को भी सैनिटाइज करना होगा। आदेशों के तहत अन्य आवश्यक हिदायतों की भी अनुपालना करनी होगी। इनके तहत बुखार, सर्दी, गले में दर्द या, इन्फ्लूएंजा के लक्षण वाले ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति न दें। सभी सामान्य क्षेत्रों फर्श, लिफ्ट, लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी व रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरीन के घोल से साफ करें। प्रत्येक उपकरण व कंघी को प्रत्येक उपयोग के बाद सैनिटाइज करें। दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों का मोबाइल सहित पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाएगा। तेजधार वाले सामान ब्लेड, डिस्पोजल रेजर को पंचर प्रूफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के साथ रिसाव प्रूफ सफेद कंटेनर में रखें।
बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा पार्किंग हेतु हुडा कॉम्प्लेक्स के मैदान, शहीद भगत सिंह मार्केट एवं अन्य स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।