अब किसी होटल में चेक इन करते समय लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ ट्रेवल हिस्ट्री और मेडिकल रिकॉर्ड भी देना होगा। जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने होटलों और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर होगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, स्टाफ और गेस्ट सभी मास्क पहनेंगे। सामाजिक दूरी के पालन को होटल प्रबंध द्वारा स्टाफ तैनात किया जाएगा। स्टाफ दस्ताने पहनने के साथ बचाव के अन्य जरूरी उपाय भी अपनाएगा। वृद्ध, बीमार व गर्भवती महिला कर्मचारियों को आम लोगों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन्हें घर से ही काम करने की इजाजत दी जाएगी। परिसर व पार्किंग में भीड़ प्रबंधन करना होगा। पार्किंग स्थल में तैनात कर्मचारी फेस मास्क, दस्ताने पहनेंगे, वाहनों के स्टीयरिंग, खिड़की के हैंडल, चाभी आदि को कीटाणु रहित किया जाएगा। गेस्ट, स्टाफ व सामान के एंट्री, एग्जिट के अलग प्रबंध किए जाएंगे। लिफ्ट में सिर्फ एक व्यक्ति को एक बार में अनुमति दी जाएगी। गेस्ट फॉर्म भरने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। चेक इन व चेक आउट के लिए होटल संपर्क रहित प्रक्रिया अपनाएंगे। सामान को कमरे में भेजने से पहले कीटाणु रहित किया जाएगा। कपड़े के बजाय गुणवत्ता वाले कागज के नैपकिन प्रयोग किए जाएंगे। ऑर्डर व भुगतान के लिए डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जाए। एक जगह बैठकर खाना खाने के बजाय कमरों में खाना परोसने को बढ़ावा दिया जाए। परिसर में किसी खेल की अनुमति नहीं होगी। होटल व रेस्टोरेंट में प्रभावी सैनिटाइजेशन के प्रबंध करने होंगे। बार-बार छुए जाने वाली सतहों को बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा। हर गेस्ट के जाने के बाद कमरे सैनिटाइज होंगे। रसोई में सामाजिक दूरी बनाई जाएगी, नियमित सैनिटाइजेशन होगा।