रोहतक। सरकारी आदेशों की अवहेलना करने व आमजन को खतरे में डालने के आरोप में पुरानी सब्जी मंडी थाने में किला रोड बाजार के आठ दुकानदारों को नामजद किया गया है। इसमें आईपीसी की धारा 188 व 283 के तहत केस दर्ज किया गया। दोष साबित होने पर एक माह की कैद व 200 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले नगर निगम के एलओ सुरेंद्र गोयल ने दी शिकायत में बताया था कि जांच में पाया गया है कि किला रोड बाजार में कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करके डीसी व एसडीएम के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। दुकानदारो द्वारा अतिक्रमण करने की वजह से आमजन को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा करने से दुकानदारों द्वारा आमजन की जानमाल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।