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Rohtak News: सड़कों पर उड़ रही धूल, नहीं हो रहे रोकने के इंतजाम

Sat, 16 Nov 2024 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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-फोटो 51 : एचएसआईआईडीसी सेक्टर-16 में सड़क पर उड़ती धूल बढ़ा रही है प्रदूषण। संवाद
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बहादुरगढ़। लगातार बिगड़ रही हवा के बाद अब कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रैप-3 लागू किया गया है। इससे पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं, संबंधित विभागों की ओर से प्रदूषण रोकने के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। सड़कों पर उड़ती धूल लोगों को परेशान कर रही है।
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हालांकि नगर परिषद की ओर से अपने क्षेत्र में टैंकरों से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन एचएसआईआईडीसी सेक्टर-16, 17 में सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं और इन भारी मात्रा में दिन भर धूल उड़ती रहती है। इससे बहादुरगढ़ का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।
ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाए जाने के बाद बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को सुबह के समय ऑरेंज जोन में रहा बहादुरगढ़ शाम होते-होते रेड जोन में पहुंच गया। एक्यूआई 327 दर्ज किया गया। यह हवा अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज जैसे रोगियों के लिए घातक है।
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ग्रैप-3 में ये हैं एक्शन प्लान के प्वाइंट्स

-सड़कों की मशीनों से सफाई करवाने की फ्रीक्वेंसी तेज करनी होगी।

-धूल हटाने के लिए रोज पानी का छिड़काव, लैंडफिल में जमा धूल हटाने के लिए कदम उठाने होंगे।

-पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को तेज करना होाग, नॉन पीक टाइम पर यात्रा में छूट लागू की जा सकती है।

-कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक, जिससे धूल पैदा होती है।

-बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई-भराई, चिनाई जैसे काम पर रोक।

-ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर-पानी की लाइन, जल निकासी, केबल बिछाने पर रोक।

-बड़े वेल्डिंग और गैस-कटिंग ऑपरेशन पर रोक, हालांकि मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग के लिए छोटे वेल्डिंग काम की अनुमति होगी।

-पेंटिंग, पॉलिशिंग, वर्निशिंग पर रोक।

-मामूली इंडोर मरम्मत/रखरखाव को छोड़ बड़ी मरम्मत पर रोक।

-वॉटर प्रूफिंग काम पर रोक।

-सड़क निर्माण गतिविधियों और बड़ी मरम्मत पर रोक।

-कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर रोक।

-डेमोलिशन वेस्ट ले रही गाड़ियों पर रोक।



इन गाड़ियों पर लगी रोक

-बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया गाड़ियों) के संचालन पर रोक

-दिल्ली में बीएस-3 या उससे नीचे के रजिस्टर्ड डीजल एमजीवी पर पाबंदी होगी, बशर्ते वो आवश्यक वस्तु लेने या आवश्यक सेवाएं देने वाली न हो।



यहां कंस्ट्रक्शन की इजाजत

-रेलवे सेवाओं और स्टेशनों के लिए।

-मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं।

-राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधयां/परियोजनाएं।

-अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं।



जनता के लिए दिए गए सुझाव

-छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें।

-काम पर जाने के लिए गाड़ी शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं।

-मुमकिन है तो वर्क फ्रॉम होम करें।

-कोयला-लकड़ी इस्तेमाल न करें।

-कर्मचारियों को हीटर दे सकते हैं।

-यात्राएं कम करें।
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