मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान के विधायक बाबा बालकनाथ व बिरोहड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव के बीच चल रहे मानहानि केस में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत में पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश हुए गवाह ने कहा कि वे महंत बाबा बालकनाथ के अनुयायी हैं। मीडिया में उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पढ़कर वे आहत हुए। बचाव पक्ष के वकील पीयूष लठवाल ने बताया कि 45 मिनट के करीब चली गवाही के बाद अदालत ने अब केस में सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की है।
आरोप है कि मार्च 2021 में राजस्थान के अलवर में बहरोड़ के तत्कालीन विधायक बलजीत यादव ने अलवर के तत्कालीन भाजपा सांसद महंत बाबा बालक नाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालक नाथ की मानहानि हुई है, क्योंकि बाबा बालक नाथ उस समय न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी। याचिका के बाद तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल है। शुक्रवार को गवाही के दौरान महंत बाबा बालकनाथ व पूर्व विधायक बलजीत यादव पेश नहीं आए। दोनों तरफ से अदालत से इसके लिए पहले ही अदालत से अनुमति ले रखी थी।
-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ