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रोहतक: नाबालिग बेटी को बेचने पर पिता को 10 तो खरीदार युवक को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Fri, 29 Sep 2023 07:19 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

यूपी के बुलंदशहर के पिता ने बेटी का सौदा 2021 में किया था। एएसजे नरेश कुमार की अदालत में फैसला सुनाया गया है। यूपी के बुलंदशहर की किशोरी को रोहतक जिले के गांव सैमाण पुठ्ठी के युवक को विवाह के नाम पर बेचा गया था। दोषी पिता डॉक्टर के पास चलने का झांसा देकर लाया था।
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Demo Pic - फोटो : google
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विस्तार
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हरियाणा के रोहतक में अदालत ने शुक्रवार को एक लाख रुपये में अपनी नाबालिग बेटी को शादी के नाम पर बेचने के दोषी पिता को 10 साल व खरीदने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ में पिता पर दो व युवक पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पिता यूपी के बुलंदशहर के नजदीक के क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि युवक रोहतक जिले के गांव सैमाण पुठ्ठी का निवासी है।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चाइल्ड हेप्ललाइन को अप्रैल 2021 में सूचना मिली कि सैमाण पुठ्ठी गांव निवासी अमित एक 15 साल की किशोरी को शादी करके लाया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन आशा रानी की अध्यक्षता में किशोरी की काउंसिलिंग की गई।

काउंसिलिंग के दौरान 15 साल की किशोरी ने बताया कि वह यूपी के बुलंदशहर के नजदीक की रहने वाली है। उसके पिता शराब पीने के आदी हैं, जबकि मां मानसिक तौर पर बीमार रहती है। उसका पिता डॉक्टर के पास जाने की कहकर उसे सोनीपत जिले के खरखौदा कस्बे में ले आया।
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वहां उसे बगैर बताए अमित नाम के युवक के साथ शादी कर दी। इसके लिए अमित के पिता से उसके पिता ने एक लाख रुपये भी लिए। इतना ही नहीं, आरोपी अमित उसका तीन बार यौन शोषण भी कर चुका है।

सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी पिता व युवक के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 10, 11, 9 व नाबालिग का यौन शोषण, मानव तस्करी, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।

शुक्रवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने दोषी पिता को बेटी को बेचने पर 10 साल की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा, नाबालिग बेटी की शादी करने पर एक साल की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा, जबकि आरोपी युवक को नाबालिग का यौन शोषण करने व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल की कैद, दो-दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया।

जबकि मानव तस्करी के आरोप में 10 साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल की कैद और 9 व 10 चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।

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