हरियाणा में रोहतक जिला अदालत ने नशा तस्करी के दोषियों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला उप न्यायवादी अनुज दहिया ने बताया कि जनवरी 2019 में पुलिस ने गश्त के दौरान हुडा सिटी पार्क के पास नए बस स्टैंड के सामने दो युवकों को बाइक पर बस स्टैंड की तरफ आते काबू किया। पीछे बैठे युवक ने हाथ में काले रंग की थैली ले रखी थी।