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रोहतक: बहलबा के कबूल सिंह हत्याकांड में तीनों आरोपियों को मिली क्लीनचिट, 2016 का है मामला

Sat, 30 Apr 2022 11:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

एएसजे आरके यादव की अदालत में केस चल रहा था। 2016 में गोली मारी गई थी। मामले में पुलिस व शिकायतकर्ता पक्ष कोर्ट के सामने ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के रोहतक के महम चौबीसी के गांव बहलबा के बुजुर्ग 60 वर्षीय कबूल सिंह की साढ़े पांच साल पहले हुई हत्या के तीनों आरोपियों को अदालत ने शनिवार को क्लीनचिट दे दी। क्योंकि पुलिस व शिकायतकर्ता पक्ष कोर्ट के सामने ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। 

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एडवोकेट सुनील कुमार ने बताया कि बहलबा निवासी कबूल सिंह ने नवंबर 2016 में शिकायत दी थी कि उसका प्लाट को लेकर सोमबीर उर्फ आलू के साथ विवाद चल रहा था। वह कलिंगा मोड़ से गुजर रहा था। दो लोगों ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने आलू व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की, लेकिन आलू को क्लीनचिट दे दी। बाद में केस के अंदर मनीष उर्फ बाबा, अमीन व खुशीराम को गिरफ्तार किया।

खुलासा हुआ कि खुशीराम के कहने पर मनीष व अमीन बाइक पर आए। अमीन बाइक चला रहा था, जबकि मनीष पीछे बैठा था। मनीष ने कबूल को दो गोली मारी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 
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आंत में फंसी थी गोली, दो माह बाद हुई मौत
वकील ने बताया कि कबूल सिंह को दो गोली लगी थी। एक गोली तो डॉक्टरों ने निकाल दी, जबकि दूसरी गोली आंत के पास फंसी रह गई। गोली की वजह से दिक्कत होने लगी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि गोली की वजह से पैदा हुए कारणों से मौत हुई है।

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