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लूट के मामले में तीन युवकों को पांच-पांच साल की कैद

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फ्लैग : तिलियार के पेट्रोल पंप के सामने गांधरा के युवक से छीनाझपटी का मामला
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हेडिंग : गुरुनानकपुरा के दो को 6-6 साल, तीसरे को 7 साल की कैद
: अदालत ने जुर्माना भी लगाया, न जमा कराने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
: एक साल पहले पैदल गांव जा रहे युवक के साथ हुई थी वारदात
: सेशन जज संत प्रकाश की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। एक साल पहले तिलियार के पेट्रोल पंप के सामने गांधरा गांव के युवक नवीन से छीना झपटी व मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट ने तीन युवकों को दोषी करार दिया है। दो युवकों को जहां छह-छह साल कैद व 26-26 हजार रुपये जुर्माना, जबकि तीसरे को सात साल की सजा व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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मामले के अनुसार गांधरा निवासी नवीन ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी थी कि वह अक्तूबर 2017 को चंडीगढ़ से रोहतक पहुंचा, लेकिन दिल्ली बाईपास पर गांव जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। उस समय रात के करीब साढ़े 12 बजे का समय था। वह पैदल ही गांव के लिए चल पड़ा। जब तिलियार पर्यटन केंद्र के पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा तो बाइक पर तीन युवक आए। एक युवक ने आते ही उसे थप्पड़ मार दिया। उसने कारण पूछा तो दूसरे युवक ने चाकू निकाल लिया। बोला, जो कुछ तेरे पास है, उसे निकाल कर दे। साथ ही उसके 1700 रुपये, एटीएम कार्ड व मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जबरन बाइक पर बैठाया और शहर में एटीएम से पैसे निकालने के लिए घूमाते रहे, लेकिन कहीं भी एटीएम खुला नहीं मिला। इसके बाद आरोपी उससे कोड नंबर पूछकर सड़क किनारे उतार कर फरार हो गए। अर्बन एस्टेट पुलिस ने छीनाझपटी, मारपीट व जान से मारने की धमकी सहित आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर गुरुनानकपुरा निवासी रोहित उर्फ गोला, उसके साथी राहुल व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को सेशन जज संत प्रकाश की अदालत ने तीनों को छीना झपटी पर 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना, मारपीट पर 6-6 माह की कैद व 500-500 रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट में राहुल को 1 साल की कैद, 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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