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बीमा राशि हड़पने के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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बीमा राशि हड़पने के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। बीमा राशि हड़पने के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने सबूतों के अभाव में दोषी के दो साथियों को बरी कर दिया।

9 सितंबर 2012 को पुलिस को सूचना मिली थी कि भिवानी रोड पर बड़ेसरा माइनर के पास किसी महिला का शव पड़ा है। मौके पर पुलिस ने भिवानी के गांव चांग निवासी संदीप के बयान दर्ज किये थे। इसमें संदीप ने बताया था कि वह मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता है। उसकी बड़ी बहन सुमन की शादी दस साल पहले सोनीपत के गांव रिढ़ाना निवासी जयभारत के साथ हुई थी। जयभारत दिल्ली के द्वारका सेक्टर-7 में रहता था।
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8 सितंबर 2012 को सुमन दिल्ली से अपने मायके आने के लिए रवाना हुई थी। लेकिन वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने सुमन की तलाश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। शाम को पता चला कि बड़ेसरा माइनर के पास एक महिला का शव मिला है। संदीप ने मौके पर पहुंचकर मृतका की पहचान की थी। संदीप का आरोप था कि उसकी बहन पर चाकू से वार करके हत्या की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के पति जयभारत और राहुल उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया था। जय भारत ने बताया कि वह अपनी पत्नी सुमन को बाइक से दिल्ली से उसके गांव चांग लेकर आ रहा था। उसने सुमन का कुछ ही दिन पहले बीमा कराया था।
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आरोपी का प्लान था कि सुमन की हत्या करके वह बीमा की रकम हड़प लेगा। इसके बाद अपनी साली से शादी कर लेगा। वारदात के समय जयभारत के साथ राहुल और विकास भी थे। तीनों ने रास्ते में ही सुमन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जय भारत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई जबकि सबूतों के अभाव में राहुल और विकास को बरी कर दिया।
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