रोहतक। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निगम के आम चुनाव कराने के लिए निर्वाचन नियमावली 1978 के अनुसार जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल को रिवाइजिंग अधिकारी नियुक्त किया है। ये दावे एवं आपत्तियों का निपटान करेंगी।
नगर निगम आयुक्त आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम की मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम रोहतक के आम चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना अनुसार 24 दिसंबर को वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित करा कर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक राइजिंग अथॉरिटी को दावे एवं आपत्तियां दी जा सकेंगी। राइजिंग अथॉरिटी की ओर से 4 जनवरी 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। दावे और आपत्तियों के निपटारे के संदर्भ में 8 जनवरी 2025 तक उपायुक्त को अपील की जा सकेंगी। इनका निपटारा 11 जनवरी तक करते हुए 15 जनवरी 2025 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।