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एडीजीपी सुसाइड केस : गनर पर लगी रिश्वत मांगने की धारा, शराब कारोबारी के फोन की जांच शुरू

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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। शराब कारोबारी प्रवीण बंसल से मंथली मांगने के आरोप में जेल गए एडीजीपी पूरण कुमार के गनर सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 बढ़ा दी है। यह धारा रिश्वत मांगने संबंधी है। साथ ही, मंगलवार को प्रवीण के फोन को भी पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में ले लिया है।
जेल में बंद एडीजीपी के गनर सुशील कुमार ने सोमवार को चंडीगढ़ से आई एसआईटी की पूछताछ में खुद को निर्दोष बताया था। दावा किया था कि उसे और एडीजीपी को फंसाया गया है। हालांकि, प्रकरण की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने उस पर रिश्वत मांगने संबंधी धारा-13 बढ़ा दी है।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ने पर जांंच डिप्टी एसपी गुुलाब सिंह को मिल गई है। उन्होंने मंगलवार को सुर्खियों में छाए शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल को तलब किया। दोपहर करीब 12:45 बजे प्रवीण खुद डिप्टी एसपी को मोबाइल फोन देने पहुंचे।
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इस फोन की जांच से साफ होगा कि कारोबारी के दावे में कितना दम है। पता चलेगा कि इसके पीछे कोई खेल तो नहीं। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि गैंगस्टर से खतरा बताकर आईजी रोहतक पूरण कुमार से गनर हासिल करने वाले प्रवीण ने उनके गनर सुशील की शिकायत क्यों नहीं की।


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