फ्लैग : प्रिंटिंग यूनिट में प्रेस इंचार्ज से लूटपाट का मामला
हेडिंग : खोखराकोट के सोनू व जसिया के दीपक को 10-10 साल की कैद
: 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी, जुर्माना न जमा कराने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
: एक साल पहले हिसार रोड स्थित इंडस्ट्री एरिया में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने हिसार रोड स्थित प्रिंटिंग यूनिट में प्रेस इंचार्ज से लूटपाट करने वाले दो युवकों खोखराकोट निवासी सोनू उर्फ मोटू और जसिया निवासी दीपक उर्फ सोनू को 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के अनुसार हिसार निवासी सतीश कुमार ने जुलाई 2017 को हिसार रोड से आफिस पैदल जा रहा था। करीब सवा दस बजे जब वह स्टील सर्विस फैक्टरी के सामने पहुंचा तो बाइक पर सामने से दो युवक आए। नजदीक आकर बाइक रोक दी। एक युवक नीचे उतरा और चाकू दिखाकर जेब से 14 हजार 800 रुपये निकाल कर बाइक पर बैठे युवक को दे दिए। जब उसने युवक का विरोध किया तो उसने ईंट उठाकर उसके माथे पर वार किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सतीश के बयान पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। इसके बाद मामले में खोखराकोट निवासी सोनू व जसिया निवासी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। गुरुवार को एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।