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स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी........

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स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी : 2 हजार 722 रेहड़ी मालिक चयनित, 31 अगस्त तक ही होगा पंजीकरण
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: शहर में 25 जगह लगेंगी रेहड़ी, पंजीकृत रेहड़ी मालिक को ही मिलेगा हादसे की स्थिति में मुआवजा
: दो दिन लगेगा पुराने एडीसी कार्यालय में कैंप
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत शहर में 2 हजार 722 रेहड़ी मालिक चयनित किए गए हैं। 31 अगस्त तक और नगर निगम के पुराने एडीसी कार्यालय के रूम नंबर सात में पंजीकरण होगा। इसके बाद निगम किसी को शहर में रेहड़ी नहीं लगाने देगा। न ही सरकार किसी हादसे की स्थिति में सुविधा देगी।
निगम आयुक्त आरएस वर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत हर शहर में जगह-जगह चौक व चौराहों पर फड़ी व रेहड़ी लगाने वालों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए एक एजेंसी को सर्वे की जिम्मेदारी दी है। एजेंसी ने रोहतक में सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें 2 हजार 722 रेहड़ी मालिकों का पंजीकरण किया गया है। इसकी सूची भी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। साथ ही जो रेहड़ी मालिक अभी अपना पंजीकरण नहीं करवा सके हैं, वे 31 अगस्त तक आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद किसी का भी पंजीकरण नहीं होगा।
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तय जगह ही लगेंगी रेहड़ी
निगम के मुताबिक शहर में तय जगह की रेहड़ी लगाई जाएंगी। इसमें राजीव गांधी चौक, पावर हाउस, डी पार्क, मानसरोवर पार्क, माडल टाउन पार्क से लेकर, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड सहित 25 प्वाइंट चयनित किए गए हैं। इसमें पुराने बस स्टैंड से लेकर अंबेडकर चौक तक बनाया गया आरओबी भी शामिल है, जिसके नीचे रेहड़ी लगाई जा सकत हैं।
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