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पुरानी अनाज मंडी के कारोबारी से लूटपाट के दोषियों को 10-10 साल की कैद

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शहर की पुरानी अनाज मंडी में मिठाई डिब्बा व्यापारी से लूटपाट करने के मामले में एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी युवक नीरज व अरुण को 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामले के अनुसार पुरानी अनाज मंडी निवासी रामअवतार गुप्ता ने सिटी थाने में 31 अगस्त 2016 में दी शिकायत में बताया था कि उसका मिठाई के डिब्बे बनाने का कारोबार है। दिन में साढ़े 11 बजे के करीब उसे फोन आया। फोन करने वाले युवक ने कहा कि उसे माल देखना है। युवक ने उसे दुकान में बुला लिया। इसके बाद युवक ने कहा कि उसकी मौसी के दो लड़के भी आ रहे हैं। वे भी बारदाना देखेंगे। इसके बाद आरोपियों ने उसे दुकान के अंदर दबोच लिया। उसका गला दबा दिया। इससे वह बेहोश हो गया। होश में आया तो आरोपी मौके से फरार हो गए थे। उसके पास से सोने की अंगुठी, हाथ की घड़ी व पर्स से 32 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। मामले में सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था। एक युवक जहां नाबालिग था, जबकि दो आरोपियों नीरज व अरुण को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। तभी से आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने नीरज व अरुण को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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