संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग का अपहरण कर अश्लील हरकत करने और उससे जेवरात लेने के मामले में युवक गौरव को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 मार्च 2022 को उसकी नाबालिग बेटी लापता हो गई थी। उसने एक युवक पर संदेह जताया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और नाबालिग को बरामद किया था। नाबालिग ने बयान में बताया था कि गौरव ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी और धमकी दी थी। उससे नकदी और जेवरात भी ले लिए थे। आरोपी ने नाबालिग के कान की झुमकी अपने साथी सागर को दी थी। इस पर पुलिस ने सागर को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी और जबरन वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद आदलत ने गौरव और सागर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी गौरव को सात साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।