संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपए या फिर इससे कम हो तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि कोई भी महिला पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर ना हो और वह हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर है। इस योजना का सहारा लेकर महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये होगी।
महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि काम शुरू कर सकती हैं।