रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये या फिर इससे कम हो तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला द्वारा पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो और वह हरियाणा की निवासी हो वह महिला इस योजना का लाभ ले सकती है।
उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।