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Rewari News: ऋण लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं महिलाएं

Fri, 26 Dec 2025 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में शुरू की गई विधवा अनुदान योजना के तहत पात्र महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के लिए वहीं महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये या फिर इससे कम होगी। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि कोई भी महिला पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर ना हो और वह हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये होगी।
महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं। योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलने का काम शुरू कर सकती हैं।
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ये दस्तावेज हैं अनिवार्य : डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां होनी आवश्यक हैं।
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