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Rewari News: एससी समुदाय के लिए दो लाख तक के ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज

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रेवाड़ी। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म वित्त योजना (1 लाख रुपये तक) व टर्म लोन योजना (2 लाख रुपये तक) के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक के ऋण केवल 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। इसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किराणा व परचून दुकान, मनिहारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर/कॉस्मेटिक दुकान, कंप्यूटर दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा इत्यादि स्वरोजगार के तहत ऋण लिया जा सकता है।
इस योजना के तहत ऋण की वसूली 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी। डीसी ने बताया कि टर्म लोन योजना के तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक के ऋण केवल 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लिया जा सकता है जिसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किराणा व परचून दुकान, मनिहारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर / कॉस्मेटिक दुकान, कंप्यूटर दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा, इत्यादि स्वरोजगार के सकते है। ऋण की वसूली 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में पांच वर्षों में की जाएगी।
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योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें


आवेदक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो व रेवाड़ी जिले का स्थाई निवासी हो। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदकों को ऋण में 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरुपयोग न किया हो तथा एनएसएफडीसीज स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में 3 से 5 वर्षों के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाॅल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।



योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन

डीसी ने बताया कि उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत इच्छुक आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मूल ऋण आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व इनकी फोटो कॉपी (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र) सहित जिला प्रबंधक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, रेवाड़ी कार्यालय में 21 अगस्त तक जमा करवा सकते है।
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