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Rewari News: चेन पुलिंग करने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 500 रुपये जुर्माना

Sat, 03 Jan 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र रेवाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने जिला चंपारण (बिहार) के शीतलपुर निवासी आरोपी रामावदेश को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
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दोषी ने जुर्माना राशि जमा कर दिया जिससे उसे तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बिना कारण चेन पुलिंग करना कानूनन अपराध है, जिससे न केवल रेल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

21 अगस्त 2025 को आरोपी रामावदेश ने रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में ट्रेन संख्या 54420 को चेनपुलिंग कर रोक दी थी। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
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आरपीएफ ने जांच के बाद अदालत में शिकायत प्रस्तुत की थी। आरोपी को पुलिस जमानत पर अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी ओर से लीगल एड काउंसिल मौजूद रहे, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से रेलवे के लिए सहायक लोक अभियोजक ने पैरवी की। अ
दालत ने आरोपी को रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत आरोप की सूचना दी, जिस पर आरोपी ने बिना किसी दबाव के अपना दोष स्वीकार कर लिया और ट्रायल की मांग नहीं की। अदालत ने आरोपी के दोष स्वीकार को स्वैच्छिक मानते हुए उसे दोषी करार दिया और जुर्माना की सजा सुनाई।
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