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Rewari News: सराफा बाजार लूटकांड के दोषी को सात साल कैद, 15 हजार जुर्माना

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रेवाड़ी। करीब तीन वर्ष पूर्व शहर के सराफा बाजार में दिनदहाड़े एक ज्वेलर्स से हुई लूट की सनसनीखेज वारदात के मामले में अदालत ने निर्णय दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अप्रैल 2023 में हुई थी वारदात
मॉडल टाउन के रहने वाले मनीष जैन की रेवाड़ी शहर के सराफा बाजार में ज्वेलरी की दुकान है। 28 अप्रैल 2023 को वह दुकान पर अकेले थे। दोपहर के समय दुकान में नकाबपोश बदमाश घुस गया और पिस्टल प्वाइंट पर दुकान से 60 लाख का सोना और 70 हजार रुपये लूटकर भाग गया था।


पुलिस ने रखा था आरोपी पर इनाम
वारदात के बाद पीड़ित दुकान संचालक मनीष कुमार जैन की शिकायत पर थाना शहर रेवाड़ी में लूट व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देश पर उस समय नियुक्त डीएसपी अमित भाटिया की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी। पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। घटना के विरोध में शहर के व्यापारियों ने मोती चौक पर धरना भी दिया था।
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मुख्य आरोपी सहित दो को किया था गिरफ्तार
पुलिस जांच में सामने आया था कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी स्थानीय है और इलाके के रास्तों से अच्छी तरह परिचित था। इसके बाद पुलिस ने कई गांवों में काॅम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया था। पुख्ता सुराग मिलने पर पुलिस ने गांव ओढ़ी हाल सेक्टर-26 निवासी दीपक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी युद्धवीर उर्फ जुगबीर को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह भी सामने आया था कि वारदात के समय दीपक ने युद्धवीर की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आरोपी दीपक के कब्जे से लूटे गए सभी सोने के जेवरात बरामद कर लिए थे। व्यापारियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन और उनकी पूरी टीम को सम्मानित भी किया था।
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