जिला नगर योजनाकार ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक के आदेश पर एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर सील लगा दी। उक्त अधिकारी के पत्र क्रमांक एलसी 1339- जेई (एसके) 2022- 12615 दिनांक 10 मई 2022 के आधार पर यह कार्रवाई की। विभाग ने जिला प्रशासन से इस मामले में आग्रह करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता जेपी तंवर की नियुक्ति कराई और बुधवार को उनकी मौजूदगी में कार्रवाई हुई।
उपरोक्त फर्म को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की ओर से राजस्व संपदा पदैयावास में कुल 6.643 एकड़ भूमि सेक्टर 26 रेवाड़ी में ग्रुप हाउसिंग कालोनी स्थापित करने के लिए एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एसआरएस मल्टीप्लैक्स सिटी सेंटर सेक्टर 12 फरीदाबाद को लाइसेंस नंबर 167 ऑफ 2008, 8 सितंबर 2008 को जारी किया गया था जो 7 सितंबर 2016 तक वैध था तथा उपरोक्त लाइसेंस कंपनी / फर्म द्वारा इस लाइसेंस को नियमानुसार नवीकरण कराना था मगर यह लाइसेंस कंपनी / फर्म इस लाइसेंस के नवीकरण में असफल रही। ऐसा होने के बाद विभागीय निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार बुधवार को इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।
अवैध कॉलोनियां काटने वालों से बचें
जिला नगर आयोजन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिलेवासी अवैध कालोनी काटने वालों से बचें और ऐसी किसी भी खाली जगह पर प्लाट नहीं खरीदें, जहां सरकार से सीएलयू नहीं ली हुई हो। ऐसी जगह पर प्लाट खरीदना और वहां भवन निर्माण करना दोनों अपने खून पसीने की कमाई को पानी में डालने के समान होगा। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने एवं निर्माण करने से पहले कॉलोनी/स्थान की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जरूर ले ले।
बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट जेपी तंवर की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। एसआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सील लगाई गई है। विभागीय निदेशक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। - धर्मबीर खत्री, जिला नगर योजनाकार।