संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 14 जुलाई तक होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा को देेखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।
14 जुलाई तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा के दौरान भीड़ और शांति भंग की आशंका को देखते हुए 14 जुलाई तक जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लोगों की आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों का संचालन रोक लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।