रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा ने वर्ष 2023 में जिला सचिवालय के पीछे हुड्डा ग्राउंड पर हुए झूला हादसे में मृतका के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आदेश के मुताबिक मृतका सीमा देवी के परिजनों को 24 लाख 7 हजार 133 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इसमें नाबालिग बच्चों का हिस्सा उनके बैंक खातों में एफडी के रूप में जमा होगा।
शिकायतकर्ता की बेटी मुस्कान को गंभीर चोटों के लिए 2 लाख 75 हजार 875 रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं, राजकुमार को 1 लाख 12 हजार 811 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजा राशि केस दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाई जाए। यदि भुगतान में देरी की जाती है, तो एजेंसी को 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
यह हादसा 12 फरवरी 2023 की शाम करीब साढ़े सात बजे हुआ था, जब मेले में लगे झूले की एक ट्रॉली अचानक 40 फीट की ऊंचाई से टूटकर गिर गई थी। हादसे में मोहल्ला संघी का बास निवासी सीमा देवी (38), उनकी बेटी मुस्कान और भतीजी परिणीति घायल हो गई थीं।
इलाज के दौरान सीमा देवी की मौत हो गई थी। सीमा देवी के पति सतीश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने झूला संचालक रोहतक की श्याम कॉलोनी निवासी राजेश कुमार और नई दिल्ली के जहांगीरपुर निवासी हिमांशु शर्मा के खिलाफ लापरवाही बरतने का केस दर्ज किया था।
मामले में सतीश कुमार व राजकुमार निवासी संघी का बास ने जिला उपभोक्ता आयोग में जिला प्रशासन और झूला लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ वाद दायर किया।