संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। स्थानीय न्यायिक परिसर में 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा कराया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा करवाना है।
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों और राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी केस कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में विवाद सुलझा लें तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।