रेवाड़ी। न्यायिक परिसर में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा।
आमजन से अपील की है कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए।
कोई भी केस कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा लें तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।