रेवाड़ी। शहर के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी म्यूजिक टीचर को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में महिला थाना पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शहर निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी कि उनकी नौ वर्षीय बेटी निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। 29 दिसंबर 2021 को स्कूल के म्यूजिक टीचर ने स्कूल परिसर में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद दोषी ने बच्ची को डराया-धमकाया। शाम को घर पहुंचने पर बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।
शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले के सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष एवं त्वरित जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाना है।