रेवाड़ी। खेल विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना लागू की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला खेल कार्यालय ने इच्छुक पंचायतों व नगर निकायों से 31 मार्च तक आवेदन करने की अपील की है।
योजना के तहत वालीबाल, फुटबाल, बाॅस्केटबाल, हैंडबाल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट, योगा और वेटलिफ्टिंग खेलों के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पंचायत या नगर निकाय के पास निर्धारित मानकों के अनुसार खेल मैदान या हॉल उपलब्ध होना चाहिए। खेल सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी।
जिन ग्राम पंचायतों या नगर निकायों को पिछले दो वर्षों में उक्त खेलों का सामान दिया जा चुका है, उन्हें दोबारा वही सामग्री नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक गांवों और शहरी निकायों तक खेल सुविधाएं पहुंचाना है।
खेल विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों से समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार हो सके और अधिक से अधिक युवा खेल गतिविधियों से जुड़ सकें।
जीपीएस लोकेशन सहित फोटोग्राफ संलग्न करना जरूरी
कार्यवाहक जिला खेल अधिकारी ममता ने बताया कि इच्छुक ग्राम पंचायतें और नगर निकाय निर्धारित आवेदन पत्र भरकर 31 मार्च तक जिला खेल कार्यालय राव तुलाराम स्टेडियम में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संबंधित खेल मैदान या हॉल की जीपीएस लोकेशन सहित फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना है। खेल उपकरण उपलब्ध होने से गांव स्तर पर नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव हो सकेगा, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।