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Rewari News: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

Sat, 05 Apr 2025 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। पात्र बच्चों को नर्सरी, केजी व कक्षा एक में दाखिला लिया जाएगा।
मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विद्यालयों को सीट की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। अधिकारियों के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होगी। सीटों की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और विद्यालय व विभाग की वेबसाइट पर भी डालनी होगी। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो विद्यालयों के आसपास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दाखिले दिए जाएंगे।
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दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है। निदेशालय के अनुसार अगर कोई विद्यालय प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई स्कूल राशि लेता है तो उससे शुल्क से 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
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दाखिले के लिए ड्रॉ निकालकर लेंगे फैसला
गांव बासदूदा स्थित एक निजी विद्यालय की निदेशक सुनीता राव ने बताया कि विद्यार्थी के अभिभावकों की ओर से आवासीय पता व विद्यालय से घर की दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका घर विद्यालय से एक किलोमीटर की दूरी के अंदर है। यदि प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या सीट से ज्यादा होती है तो दाखिले के लिए ड्रॉ निकालकर फैसला लिया जाएगा।
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