पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देतीं डॉ. रेनू सोलखे। स्रोत : प्रवक्ता
बावल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने शुक्रवार को पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ विद्यालय बावल में आयोजित कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए जागरूकता जरूरी है। इस एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान मीडिया या सार्वजनिक रूप से करना कानूनी अपराध है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और बाल पोर्नोग्राफी से बचाकर उनकी सुरक्षा करना और उनकी गरिमा को बनाए रखना है।
इस कार्यशाला में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल से पैनल अधिवक्ता प्रीति ने उपस्थित बच्चों को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य तथा बच्चों के लिए नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया।
इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है। इस अवसर पर स्कूल स्कूल प्राचार्य कमलेश, अध्यापकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे।