बावल। बावल उपमंडल के गांव नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल को ग्राम पंचायत को 19 लाख 17 हजार 880 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप में जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने नोटिस जारी किया है।
जिला उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 53 के तहत कार्रवाई करते हुए सरपंच को 15 दिन के भीतर उक्त राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर इसे राजस्व बकाया घोषित कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।
जिला उपायुक्त ने सरपंच को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाने, सरपंच पद पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में कथित लापरवाही बरतने तथा पंचायत निधि के दुरुपयोग के आरोपों पर जवाब मांगा गया है। नोटिस में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए सरपंच को 10 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।