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Rewari News: बिना वजह ट्रेन की चेन खींचने पर कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माना लगाया

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फोटो: 27रेवाड़ी। जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
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रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन पर बेवजह ट्रेन की चेन खींचने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी सतीश कुमार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। 16 सितंबर को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सतीश कुमार ने ट्रेन नंबर 15014 की अलार्म चेन बिना किसी उचित कारण के खींच दी थी।
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रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) ने जांच में पाया कि चेन पुलिंग का कोई वैध कारण नहीं था। इसके बाद रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत शिकायत आरपीएफ ने कोर्ट में पेश की। आरोपी पुलिस बेल पर था और लीगल एड काउंसिल के माध्यम से पेश हुआ।
आरोप पत्र पढ़े जाने पर सतीश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने इसे स्वैच्छिक मानते हुए दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के बाद 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। आरोपी ने जुर्माना भर दिया।
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बेवजह चेन खींचना गंभीर अपराध
रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत बेवजह चेन खींचना गंभीर अपराध है। इसमें 1000 रुपये तक जुर्माना या 1 साल की कैद हो सकती है। इस मामले में अदालत ने न्यूनतम सजा दी।
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