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Rewari News: बार के चुनाव में मतदाताओं को लुभा नहीं सकेेंगे प्रत्याशी

Tue, 28 Jan 2025 11:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रत्याशी एडवोकेट सामूहिक रूप से बैठक कर अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा कार्य करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशानिर्देश के तहत प्रत्याशी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मतदाता को आकर्षित करने और अपने हिसाब से मतदाताओं को नहीं लुभा सकेंगे। प्रत्याशियों को सख्त हिदायत है कि चैंबर परिसर या न्यायिक परिसर में कोई भी बोर्ड फ्लेक्स होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाएगा।
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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए गठित की गई चुनाव समिति के सदस्य एडवोकेट अश्वनी तिवारी, सतीश डागर, चंदन सिंह, शमशेर सिंह यादव, नरेश यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार चुनाव 28 फरवरी को कराए जाएंगे। यह चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराए जाने हैं जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग को लिखा गया है। तीन अलग-अलग बूथों पर 15 से अधिक मशीन काम करेंगी। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया के लिए 7 फरवरी से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। जिसमें प्रधान पद, उप प्रधान, सचिव, सहसचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव के लिए नामांकन हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी।
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चुनाव के लिए ये होनी चाहिए योग्यता
चुनाव में प्रधान, उप प्रधान पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10 वर्ष की प्रैक्टिस एवं सचिव व सह सचिव पद के लिए 5 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से होना निर्धारित की गई है। अन्य पद के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। निर्वाचन अधिकारी की टीम के सदस्यों ने बताया कि मतदाता सूची बार काउंसिल से फाइनल होकर आएगी इसके बाद सूची में मतदाता के नाम या किसी अन्य संशोधन पर विचार कर 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची मानते हुए मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक मतदाता एक ही बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग ले सकेगा। इसके लिए बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा में डबल या इससे अधिक एफिडेविट देने वाले अधिवक्ताओं को चिन्हित कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन में इस बार 1903 मतदाता हैं। मतदाता सूची छंटने के बाद सूची में संख्या घट व बढ़ सकती है। सूची के अंतिम होने के बाद से ही चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाएगा जिसमें नामांकन भरने उनकी छंटनी करने एवं वापिस लेने की समय सीमा तय की जाएगी।
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