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जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगाई रोक

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जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। पटाखों से बुजुर्गों, नवजात शिशु, सांस की बीमारी से संबंधित लोगों को परेशानी होती है। कोरोना से पीड़ितों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले निर्देशों की अनुपालन में पटाखों को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह जानकारी डीसी यशेंद्र सिंह ने दी।
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उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हए जिले की राजस्व सीमा में पटाखों के निर्माण, भंडारण, इस्तेमाल व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेशों में जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूली विद्यार्थियों को पटाखों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी जिले में एयर क्वालिटी की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और संबंधित डेटा निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
डीसी ने कहा कि पुलिस विभाग, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम, सीटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फायर अधिकारी, एसएचओ, ईओ, सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री करने वालों पर रेड करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, द एक्सप्लोसिव एक्ट-1884, व एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश 20 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
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