संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले की ऐतिहासिक धरोहर रानी की ड्योढ़ी, सोलहाराही और बड़ा तालाब को पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। इन स्थानों के आगे 15 मीटर और किनारे 30 मीटर के दायरे में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन विभाग की ओर से यह निर्णय हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1965 की धारा 29 के तहत प्रदेश के राज्यपाल की अनुमति से लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार रानी की ड्योढ़ी, सोलहाराही व बड़ा तालाब के संरक्षित सीमा के 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया। खनन और निर्माण पर रोक लगाते हुए इन स्थानों से लगते 30 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्रफल में किसी प्रकार के निर्माण, खुदाई या अन्य गतिविधि पर रोक रहेगी।
उन्होंने बताया यह अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस विषय में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, तो वह लिखित रूप में निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा को भेज सकता है। इस संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।