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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला: स्कूल में बच्ची से अश्लील हरकत का मामाल, दोषी को सात साल की सजा

Mon, 14 Jul 2025 05:36 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी रेवाड़ी

सार

15 फरवरी 2024 को  7 वर्षीय बच्ची अपने स्कूल गई थी। दोपहर के भोजन के समय एक व्यक्ति बच्ची को जबरन स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। डिटेल में पढ़ें खबर...
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arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) लोकेश गुप्ता ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 7 साल की सश्रम कारावास की सजा और 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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साल 2024 का है मामला

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 15 फरवरी 2024 को एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी की 7 वर्षीय बेटी अपने स्कूल गई थी। दोपहर के भोजन के समय एक व्यक्ति बच्ची को जबरन स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर अन्य स्कूली बच्चे बाथरूम की ओर दौड़े और उन्होंने इसकी सूचना तुरंत शिक्षकों को दी। शिक्षकों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया।

शिकायत और पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद बच्ची ने घर पहुंचकर अपने परिवार को आरोपी की हरकतों के बारे में बताया। बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि आरोपी उनके ही गांव का निवासी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान, एएसजे लोकेश गुप्ता ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का मूल्यांकन करने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
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