फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panipat News: धोखाधड़ी के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपियों को अदालत में दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी पट्टीकल्याणा और सिमरनप्रीत कौर निवासी करनाल को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। जिस कारण दोषियों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।
मॉडल टाउन निवासी संजय जुलाई 2012 में अदालत के आदेश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि आरोपी प्रदीप और सिमरनप्रीत कौर को काफी समय से जानता था। मार्च 2009 में उन्होंने उसके भाई को कनाडा भेजने के नाम पर 9.50 लाख रुपये लिए थे, इसके साथ ही सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी उसके भाई सतीश को विदेश में नहीं भेजा गया। जब उन्होंने इस मामले की शिकायत थाना मॉडल टाउन में की तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिस कारण उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों पर गहनता से विचार किया और आरोपी प्रदीप और सिमरनप्रीत कौर को धोखाधड़ी व साजिश रचने का दोषी माना। अदालत दोनों को तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें