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दो जेनरेटर और सील, दो कंस्ट्रक्शन साइट कराईं बंद

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पानीपत। ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने पर सोमवार को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में दो कंस्ट्रक्शन साइट बंद करा दी गईं। इसके साथ मॉडल टाउन में हेयर सैलून और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के मैरिज हॉल में दो बड़े जेनरेटर चलते मिले। इन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सील कर दिया।
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प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिकंजा कस रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें सोमवार को भी फील्ड में उतरीं। सोमवार को सीपीसीबी अधिकारी विनिता के नेतृत्व में टीमों ने ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया। यहां एक हेयर सैलून और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के मैरिज हॉल में दो जेनरेटर चलते मिले। प्रदूषण फैलाने में इन्हें सील कर दिया गया वहीं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में दो कंस्ट्रक्शन साइट चलती मिलीं। टीम ने इन्हें बंद कराकर आगे बिना आदेश के चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
टीम ने सेक्टर 29 पार्ट वन व पार्ट टू का भी निरीक्षण किया, जहां उद्योगों में प्रतिबंधित फ्यूल का प्रयोग होते नहीं मिला। बोर्ड की टीमें ने उद्यमियों को प्रतिबंधित फ्यूल के प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बोर्ड अब तक ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने वाली अब तक पांच फैक्टरियों पर कार्रवाई कर 80 लाख रुपये जुर्माना लगा चुका है। गौतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में ग्रैप नियम लागू किए हैं। ग्रैप के तहत ईंट भटठा, भवन निर्माण कार्यों व जनरेटर सेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की लगातार हो रही कार्रवाई का ही नतीजा है कि पानीपत का एक्यूूआई काफी हद तक सामान्य हो गया है।
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कार्रवाई जारी रहेगी
सोमवार को सीपीसीबी की अधिकारी विनिता के नेतृत्व में टीमें फील्ड में उतरी थी। दो जनरेटर व दो कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्रवाई की गई है। प्रदूषण के खिलाफ बोर्ड की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। -प्रदीप कुमार, एसडीओ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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