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Panipat News: नशा तस्करी करने वाले दो दोषियों को 15-15 साल की सजा

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पानीपत। सेक्टर 18 में 58.20 किलो गांजापत्ती के साथ पकड़े गए दो नशा तस्करों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने 15-15 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि सीआईए-1 ने 30 अक्टूबर 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 28 में नाकाबंदी कर दिल्ली नंबर की कार में सवार दो आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों की पहचान इसरार निवासी बसानी, भाना थवन, उत्तरप्रदेश और मनिराम निवासी चंडाव गांव, जिला शामली, उत्तरप्रदेश के रूप में बताई थी। आरोपियों की गाड़ी की तलाशी ली तो एक बोरा मिला। जिसके अंदर पत्तीनुमा मादक पदार्थ था, जो गांजापत्ती था।



उन्होंने लाइसेंस मांगा तो वह पेश नहीं कर सका। जिसके बाद उन्होंने वजन जांच किया तो 58 किलो 200 ग्राम मिला, जिसके बाद आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ व सेंट्रो कार बरामद कर आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 13-17 थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अब अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 15-15 साल की सजा सुनाई है।
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