पानीपत। स्वतंत्रता दिवस के दिन नूरवाला की जसबीर कॉलोनी में युवक की हत्या का प्रयास करने वाले दो भाइयों रोहित उर्फ सुदामा और मांगेराम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। दोनों भाइयों पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
किला थाने की पुलिस को दी शिकायत में नूरवाला की जसबीर कॉलोनी निवासी बीरबल ने बताया कि 15 अगस्त 2019 को उसका साढू महेंद्र पुत्र रामस्वरूप और चचेरा भाई महेंद्र पुत्र राम प्रकाश तीनों अपने घर बैठे थे। पड़ोस में रोहित उर्फ सुदामा और उसका भाई मांगा दोनों ऊंची आवाज में डीजे बजा रहे थे। इसी बीच सुदामा घर से निकलकर उनके घर के गेट पर आकर लघुशंका करने लगा। साढू महेंद्र ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर खींच कर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उस पर ईंट और तेजधार हथियार से हमला किया। उसने किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा खुलवाया तो साढू गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा मिला। आरोपी दोनों भाइयों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वह साढू को सामान्य अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया।