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Panipat News: फायरिंग के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद

Sun, 22 Dec 2024 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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यमुनानगर। पांच लाख रंगदारी न देने पर रात के समय जगाधरी की अमर विहार काॅलोनी के एक मकान में फायरिंग करने के दो दोषियों सेठानी गली निवासी मुकेश कुमार और ईशोपुर काॅलोनी निवासी संदीप को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे डीडीए सुभाष ने बताया कि 11 अक्टूबर 2020 को अमर विहार जगाधरी निवासी रोहित कुमार ने शहर जगाधरी पुलिस को शिकायत दी थी कि वह प्रॉपर्टी डीलर है।
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उसके भाई मोहित की किराने की दुकान है। रात 12 बजे चार अज्ञात युवकों ने उसके घर पर फायर किए। उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। फायर की आवाज सुनकर मोहित और उसका भाई बाहर निकले तो आरोपी सफेद रंग की कार में भागते नजर आए। तीन फायर दरवाजे पर और एक खिड़की के शीशे को तोड़कर दीवार पर लगा था। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने इस मामले में मुकेश कुमार, संदीप और दो अन्य युवकों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसने 27 सितंबर 2020 को रोहित को फोन कर रंगदारी के पांच लाख रुपये मांगे थे। जब उसने पैसे नहीं दिए तो वह अपने दोस्त संदीप के साथ अमर विहार में मोहित की किराने की दुकान पर गया था और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार देंगे।
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जब मोहित ने रुपये नहीं दिए तो आरोपियों ने उसके घर पर फायरिंग कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने मुकेश व संदीप को सजा सुनाई है।
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