पानीपत। किला थानाक्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने और मारपीट के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने आरोपी मोहित को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
किला थाने की पुलिस को तीन नवंबर 2017 को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह किराए के मकान में रहती है। वह अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 3:45 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी लघुशंका के लिए उठी थी। बेटी को कम सुनाई देता है। वह लघुशंका कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पड़ोसी किराएदार मोहित भी उठ गया। उसने किशोरी को आवाज लगाई और हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले गया। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और आठ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।