पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने फैक्टरी में आग लगने हुए नुकसान के क्लेम 15 करोड़ रुपये के दावे की याचिका को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिला उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक मामलों की सुनवाई करना है।
पानीपत के एक उद्यमी ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि फैक्टरी में आग लगने से करीब 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें प्लांट व मशीनरी के लिए 8.22 करोड़ रुपये, भवन के लिए 1.34 करोड़ रुपये, तैयार माल के लिए 5.21 करोड़ रुपये, मलबा हटाने, फायर फाइटिंग और कंसल्टेंट शुल्क समेत अन्य खर्च शामिल थे।आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.के. डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई में ही अधिकारिता के मुद्दे पर फैसला दिया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 34(1) के अनुसार जिला आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिनमें वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपये तक हो। इससे अधिक धनराशि का मामला उनके क्षेत्र में नहीं है। जिस कारण याचिका को खारिज कर दिया गया ।