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Panipat News: बर्फखाने की जमीन की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी नगर परिषद

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अंबाला छावनी ​स्थित बर्फखाने की विवादित जमीन। फाइल फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। बर्फखाने की जमीन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। निकाय विभाग को भेजी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। इस संबंध में पत्र भी नगर परिषद सहित प्रशासक को भेजा गया है ताकि समय रहते इस मामले में कार्रवाई आरंभ की जा सके, वहीं विभाग के निर्देश पर अब नगर परिषद के अधिकारी भी तथ्यों को खंगालने में जुट गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से मामले की पैरवी की जा सके।
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लीज पर जमीन, कैसे दर्शाया मालिकाना हक : विभागीय पत्र में इस लीज पर दी गई संपत्ति का जिक्र भी किया गया है कि जब नगर परिषद ने बर्फखाने की संपत्ति को लीज पर दिया था तो कैसे और किसके जरिए इस संपत्ति पर संबंधित व्यक्ति ने मालिकाना हक जता दिया। इसकी जांच के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। वहीं यह भी सामने आया है कि बर्फखाने की जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले व्यक्ति की तरफ नगर परिषद ने लगभग 1.03 करोड़ रुपये का संपत्ति कर भी दर्शाया है जोकि तथ्यों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ यह भी सामने आया है कि संबंधित व्यक्ति ने लोअर सहित सेशन कोर्ट में भी इस केस की पैरवी की थी और इस जमीन का फैसला संपत्ति पर मालिकाना हक जताने वाले व्यक्ति के हित में आया था।
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