पानीपत। चांदनी बाग थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से किशोरी को शादी की नीयत से भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने लगभग तीन साल बाद सुनाया है।
चांदनी बाग पुलिस थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने चांदनी बाग थाना पुलिस को नौ सितंबर 2020 को शिकायत दी थी। महिला ने शिकायत में बताया था कि मेरठ के गांव सालाना निवासी सलमान उनकी कॉलोनी में अपने ममेरे भाई अनीश के पास किराए पर रहता था। वो उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर आरोपी सलमान पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को 19 सितंबर को गिरफ्तार कर किशोरी करो बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दिसंबर 2022 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने लगभग तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।