पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्साे एक्ट फास्ट ट्रैक काेर्ट ने दुष्कर्म के आराेपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी विशाल काे बरी कर दिया। नाबालिग कोर्ट के सामने अपने बयानाें से मुकर गई। मामला सेक्टर 13-17 थाना पुलिस के अंतरत्त 16 नवंबर 2021 का है।
एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मेहनत मजदूरी करता है। उसकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 16 नवंबर काे सुबह स्कूल गई थी, लेकिन नहीं लाैटी। उसका कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 व 366-ए में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस की प्रथम दृष्टया में सामने आया कि उत्तरप्रदेश के गाजीपुर के गांव पलिवार पांडेकापुर का विशाल नाबालिग काे शादी करने की नीयत से बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने पांच दिन बाद ही नाबालिग काे विशाल के पास से बरामद कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग के मेडिकल के आधार पर आईपीसी की 376 व पॉक्साे एक्ट 4 धारा जाेड़ी थी। सीडब्ल्यूसी में नाबालिग की काउंसिलिंग कराई और काेर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने 22 नवंबर 2021 को विशाल काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में लगातार सुनवाई की जा रही थी।